जयपुर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित कराने के लिए योजना लागू की गई है। योजना 31 जनवरी, 2018 तक प्रभावी रहेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित कराने के लिए लागू की गई योजना के बाद भी यह पाया गया है कि अभी भी कुछ पेयजल योजनाओं/जल-स्रोतों पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा बिजली कनेक्शन के लिए निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन करने पर स्थापित एलटी तंत्र से तकनीकी रूप से साध्य होने पर पेयजल योजनाओं/जल-स्रतों के अनधिकृत बिजली कनेक्शनों को नियमित किया जाएगा। यह सुविधा ऐसे आवेदकों को ही देय होगी, जो आठ घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के अनुसार आवेदित भार मय 100 प्रतिशत लोड-फैक्टर मानते हुए गत 6 माह की आकलित विद्युत राशि एवं मांग पत्र की राशि जमा कराने को तैयार हैं। कनेक्शन के लिए एलपीआर मीटर पोल पर लगाया जाएगा।
कनेक्शन जारी होने के बाद नियमित बिल सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं सम्बन्धित पंचायत द्वारा देय होगा। जिन पेयजल योजनाओं पर 31 जनवरी, 2018 तक नियमानुसार नियमित कनेक्शन नहीं लिए जाएंगे, उनकी जांच के लिए सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जाएगा एवं सतर्कता जांच के दौरान विद्युत चोरी पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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