जयपुर। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्याज को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उप सचिव अंजू राजपाल ने बताया कि राज्य सरकार प्याज को राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की अनुसूची-द्वितीय में सम्मिलित किए जाने की अधिसूचना 24 जनवरी, 2018 को जारी कर चुकी है। उन्होंने बताया कि जारी की गई यह अधिसूचना 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी रहेगी। प्रदेश के जिला कलेक्टर प्याज के भावों एवं स्टॉक की उपलब्धता संबंधी जानकारी कराकर आवश्यक कार्रवाई या निर्देश जारी कर सकते हैं।
राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक खाली करना होगा सरकारी आवास
खास खबर डॉट कॉम : टॉप हैडलाइंस
माफिया से नेता बने अतीक, भाई अशरफ व तीसरा आरोपी फरहान नैनी जेल में, उमेश पाल अपहरण कांड में कल कोर्ट में पेशी
Daily Horoscope