जयपुर। इस वर्ष अध्यापक बनने का सपना संजोए बैठे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। सीजे प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सीजे प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने ये आदेश महेंद्र कुमार जाटोलिया और अन्य की याचिका पर दिया है। इस मामले की वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर और विज्ञान शाह ने पैरवी की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Politics At Peak : अमेठी में कांग्रेस नेता सुबह भाजपा में गए, शाम को घर वापसी
वोटिंग ऑफर : अंगुली पर लगी नीली स्याही दिखाकर दो दिन 50 प्रतिशत तक की छूट ले सकेंगे मतदाता
भाजपा उम्मीदवारों को जनता समझती है, वोट की चोट से देगी जवाब : दिग्विजय चौटाला
Daily Horoscope