जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार छात्रवृत्ति दी जा रही है। यदि विद्यार्थी अगली कक्षा में विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान के नियमों के अनुसार क्रमोन्नत कर दिया जाता है तथा उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी ने शिक्षण शुल्क संस्थान में जमा करा दिया है तो वह नियमानुसार छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने के संबंध में 1 जुलाई 2010 एवं 1 जुलाई 2011 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है। केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार यह लागू की जाती है।
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