जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग ने भारत सरकार द्वारा जारी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, 2018 के संबंध में स्वैच्छिक संगठनों से 15 दिन में उनके सुझाव, परामर्श एवं प्रतिक्रिया मांगे हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उपभोक्ता मामले विभाग के उप निदेशक संजय झाला ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन्स, 2018 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से विचार-विमर्श कर गाइडलाइंस जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।
उप निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग ने बताया गया कि गाइडलाइन का प्रारूप 12 मार्च, 2018 को विभागीय वेबसाइट consumeraffairs.raj.nic.in पर अपलोड कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं से सीधी प्रचलित गतिविधियों डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित परेशानियों एवं शिकायतों का भी फीडबैक लिया जाएगा, ताकि इसके तदनुसार उपभोक्ता हित में निर्णय लिया जा सके। झाला ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित संगठनों एवं उपभोक्ता संगठनों की बैठक लेने एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर एक समिति का गठन भी किए जाने का प्रस्ताव लिया गया।
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