जयपुर। उपखंड मजिस्ट्रेट आमेर बलदेव राम धोजक ने आदेश जारी कर उपखंड आमेर क्षेत्र (ग्रामीण) में 12 अप्रैल की मध्यरात्रि से धारा 144 लागू की है। यह आदेश 15 अप्रैल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखंड क्षेत्र आमेर (ग्रामीण) में प्रतिबंद लागू किए हैं। सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाए जा सकेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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