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जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों में 1 मई से लगेंगी राजस्व अदालतें

जयपुर। जयपुर जिले में एक मई से ‘राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार अभियान के चौथे चरण का आगाज होगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालतें लगाकर शिविरों में राजस्व से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का समाधान कर ग्रामीणों को राहत दी जाएगी।

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत लगातार चौथे वर्ष जिले की पंचायतों में राजस्व अदालतों के माध्यम से मौके पर जनता को लाभान्वित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां की हैं। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित 15 विभाग भी इन शिविरों में जनता को मौके पर लाभान्वित करेंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में पहली बार प्रदेश में इस अभियान का श्रीगणेश किया था, तबसे लेकर अब तक गत तीन वर्षों के सफर में जयपुर जिले में इस अभियान के तहत 2 लाख 65 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। गत वर्ष तृतीय चरण में जयपुर जिले में 874 शिविरों में 96 हजार 431 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था।
चाक चौबंद व्यवस्थाओं के निर्देश

जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप चौथे चरण के अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए जिले के राजस्व अधिकारियों को कैम्पों के सुव्यवस्थित आयोजन एवं चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक भी की गई है तथा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से भी उनसे संवाद कर निर्देश जारी किए गए हैं। 30 जून तक जारी रहने वाले इस अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकॉर्ड के शुद्धीकरण सहित जनता की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य मौके पर सम्पादित किए जाएंगे।

मुकदमे, अपील और इजराज के काम होंगे

महाजन ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमे एवं इजराज से संबंधित कार्य होंगे। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरण तथा धारा-91 की कार्रवाई के संबंध में लंबित अपीलों के कार्य होंगे। इसके साथ ही विभिन्न तरह के लंबित वादों एवं प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में रखा जा सकेगा।

सुगम होगी रास्तों की राह

जिला कलक्टर ने बताया कि न्याय आपके द्वार अभियान के शिविरों में बंद रास्तों को खुलवाने, संकरे रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता संबंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत के स्तर पर नामांतरण के सभी प्रकरणों का निस्तारण वहां लगने वाले शिविरों में किया जाएगा। इसके लिए राजस्व अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों को आवश्यक तैयारियां करने के लिए पाबंद किया गया है।

ये भी होंगे काम

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