उन्होंने बताया कि नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्रों के
अंतर्गत आने वाले शहरों एवं कस्बों के पास खेतों में लोग रह रहे हैं और
वहां प्लॉट नहीं काटे गए हैं। इस कारण उनको कनेक्शन लेने में परेशानी हो
रही है। ऐसे आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए प्रक्रिया को सरलीकृृत किया
गया है। जिसके अनुसार खेत में निवास कर रहे आवेदक से उसके द्वारा घोषित
प्लॉट के क्षेत्रफल (कम से कम 100 वर्गगज) के आधार पर विद्युतीकरण की राशि
वसूल करके कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 15 एचपी तक
के औद्योगिक कनेक्शनों के प्रकरणों में तकनीकी रूप से संभव होने पर वर्तमान
सिस्टम से ही कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। 15 एचपी तक और उससे अधिक के
औद्योगिक कनेक्शन में वर्तमान सिस्टम के तकनीकी रूप से साध्य नहीं होने पर
नया वितरण ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में ट्रांसफार्मर और
सब-स्टेशन की लागत तो निगम वहन करेगा एवं एचटी-एलटी लाइन के विस्तार की
लागत आवेदक को वहन करनी होगी। ये भी पढ़ें - यहां दीपक की लौ के रूप में आकर स्थापित हुईं मां चामुंडा
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