जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े जिन किसानों ने 30 जून तक बकाया फसली ऋण नहीं चुकाया है, वे अब 15 अगस्त तक अपने ऋण का चुकारा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।
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किलक रविवार को यहां अपेक्स बैंक के सभागार में राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 की क्रियान्विति प्रगति एवं ऋण वितरण की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी किसान से तय समय पर ऋण नहीं चुकाने पर ब्याज वसूला गया था, वह किसान को वापस किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण माफी में जो किसान अपात्र हैं और 15 अगस्त तक अपना बकाया ऋण जमा कराते हैं तो उनसे भी शास्ति एवं ब्याज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों से बकाया अल्पकालीन फसली ऋण 15 अगस्त तक जमा कराने पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाए। किलक ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 15 अगस्त तक ऋण माफी शिविरों का आयोजन हो एवं किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र का वितरण भी हो।
उन्होंने कहा कि अब तक 18.66 लाख किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं, जिसकी राशि 5 हजार 687 करोड़ रुपए से अधिक है तथा कैम्पों के दौरान 10.52 लाख से अधिक किसानों को 3 हजार 59 करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र किसानों को वास्तविक लाभ दिलाना है अतः इस दिशा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।
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