जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अवमानना याचिका को गंभीर मानते हुए रेवेन्यू विभाग के प्रमुख सचिव व 9 अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने उनसे 26 अगस्त तक जवाब तलब किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रार्थी के अधिवक्ता टी.एल. पांडे ने बताया कि प्रार्थी नारायण बागड़ा एवं हनुमान बागड़ा ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बताया कि केरिया के बास गांव बगरू में चरागाह जमीन पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण के संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 दिसंबर 2016 को अप्रार्थी को चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाकर चरागाह जमीन की पैमाइश कराने का आदेश पारित किया। अप्रार्थी द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रेवेन्यू विभाग के प्रमुख सचिव तपेश अग्रवाल, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल, जेडीए कमिश्नर वैभव गालरिया, जेडीए जोन 12 के डिप्टी कमिश्नर राजकुमार सिंह, सांगानेर तहसीलदार युगान्तर शर्मा, बगरू सब तहसीलदार राकेश चौधरी, अप्रार्थी कजोड़मल एवं हनुमान सहाय वर्मा सहित राजस्व सैक्रेटरी रेवेन्यू को नोटिस जारी किए और 26 अगस्त तक जवाब तलब किया।
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