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प्रधान, जिला प्रमुख एवं बैंकों के पदाधिकारियों को नहीं मिलेगा ऋण माफी का लाभ

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने शनिवार को बताया कि राजस्थान फसल ऋण माफी योजना 2018 के तहत पात्र किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी बैंकों यथा सार्वजनिक, प्राइवेट, सहकारी बैंक इत्यादि के पदाधिकारी, कार्मिक एवं पेंशनर्स किसानों को योजना से अलग कर दिया गया है। ऎसे किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिलेगा।

रजिस्ट्रार सहकारिता राजन विशाल ने बताया कि इसी प्रकार राज्य एवं केन्द्रीय स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी, कार्मिक एवं पेंशनर्स किसान भी फसल ऋण माफी योजना 2018 के पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक एवं पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान और जिला परिषद के वर्तमान जिला प्रमुख किसान भी योजना के पात्र नहीं होंगे।




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Web Title-jaipur news : Principal, district chief and officials of banks will not get the benefit of debt waiver
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