जयपुर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा अविद्युतीकृत क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दो विकल्प देने का निर्णय लिया है। डिस्कॉम द्वारा आदेश जारी कर इसकी सख्ती से पालना करने के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि अविद्युतीकृत क्षेत्रों में जहां डेवलपरों द्वारा निगम के मापदण्डों के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया जाता है ऎसी योजनाओं में घरेलू, अघरेलू व फार्म हाउस कनेक्शन के लिए आवेदकों से प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार विद्युतीकरण की राशि वसूल की जाती थी।
उन्होंने बताया कि अब ऎसे उपभोक्ताओं को दो विकल्प मिलेंगे, जिसके अनुसार प्लॉट मालिक चाहे तो प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार अथवा सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अनुसार कनेक्शन ले सकते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ता से 11केवी लाइन की लागत व 11/0.4 केवी वितरण ट्रांसफार्मर की लागत वसूल की जाएगी।
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