जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित ‘रीट’ परीक्षा के पेपर आउट होने की याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के साथ ही राज्य में अब शिक्षकों के 28 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा रीट परीक्षा के अभ्यर्थिंयो के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता एस.गुरु. कृष्णकुमार को विशेष रूप से पैरवी के लिए बुलवाया गया था। इस संबंध में 3 जुलाई से 5 जुलाई तक निरंतर बहस की गई। न्यायालय ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के निर्देश पर अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में रखे गए पक्ष के आधार पर न्यायालय ने मंगलवार को रीट परीक्षा 2017, अध्यापक लेवल द्वितीय के पेपर लीकेज के सबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
रीट परीक्षा 2017, अध्यापक लेवल द्वितीय का परिणाम देखने के यहां क्लिक करें...
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि रीट अभ्यर्थियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में शिक्षकों के 28 हजार पदों पर शीघ्र भर्ती हो सकेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा शिक्षकों के 28 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी मंगलवार से ही प्रारंभ कर दी गई है।
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