• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

वाहनों की नंबर प्लेट पर और कुछ लिखा तो कार्रवाई, बनेंगे नए नियम : खान

jaipur news : New rules will be made for the number plate of vehicles : transport minister rajasthan yunus khan - Jaipur News in Hindi

जयपुर। परिवहन मंत्री यूनुस खान ने कहा है कि वाहनों की नम्बर प्लेट पर परिवहन कार्यालय द्वारा आवंटित नंबरों के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होना चाहिए। नियमानुसार न तो नंबर प्लेट पर किसी व्यक्ति अथवा संगठन आदि का नाम या और कुछ लिखा जा सकता है और न ही किसी रंग की पट्टी का उपयोग किया जा सकता है। इस मामले में केन्द्रीय मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 39 के आधार पर जारी वर्ष 1995 के सर्कुलर को संशोधित कर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

परिवहन मंत्री मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। खान ने कहा कि वाहन पट्टी पर राजस्थान सरकार, प्रधान, विधायक सांसद या समाज अध्यक्ष समेत कुछ भी लिखने का कानून में प्रावधान नहीं है, लेकिन इसे रोकने का भी अभी सटीक प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मु्द्दा है और इसके लिए 1988 के केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में और कैसे संशोधन हो सकता है, इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के मंच पर अन्य राज्यों के सुझाव लेकर विचार किया जाएगा और केन्द्र सरकार को सुझाव भेजकर इसके निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। इस मंत्री समूह को राजस्थान ही हेड करता है।

खान ने कहा कि वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नंबर प्लेट पर अथवा अन्यत्र नियम विरुद्ध लेखन पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। यह विषय केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 से संबंधित है, जिसमें संशोधन प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि यह संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और अभी राज्यसभा में लंबित है। इसके पास होने पर राज्य सरकारों को कुछ और अधिकार मिलने पर ऎसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सकेगी।

1 मई 2017 को हटा दी गई थीं बत्तियां

खान ने बताया कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस प्रकार के मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसलिए भारत सरकार द्वारा 1 मई 2017 से वाहनों पर नीली बत्ती, लाल बत्ती, मल्टीकलर बत्तियों को हटाने के नए निर्देश जारी किए हैं।

इससे पूर्व विधायक अलका सिंह के मूल प्रश्न के जवाब में खान ने कहा कि यह सही है कि कुछ निजी वाहनों पर राजस्थान सरकार, भारत सरकार की प्लेट या लिखावट होती है। वाहन की रजिस्ट्रीकृत प्लेट पर यह लिखावट प्रदर्शित कर वाहन संचालन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 एवं विभागीय आदेश सं 28/98 का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय है। उन्होंने संबंधित प्रावधानों की प्रति सदन पटल पर रखी।

खान ने कहा कि पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राइवेट-निजी वाहनों के विरुद्ध केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 व धारा 177 एम.वी.एक्ट के तहत 262192 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, परन्तु ऎसे चालानों में भारत सरकार, राजस्थान सरकार लिखे होने का अलग से कोई विवरण अंकित नहीं किया जाता है। इसलिए यह उल्लेख नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में गत 4 वर्षों में किए गए चालानों में से भारत सरकार, राजस्थान सरकार लिखे होने के कुल कितने चालान किए गए हैं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-jaipur news : New rules will be made for the number plate of vehicles : transport minister rajasthan yunus khan
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: jaipur news, number plate of vehicles, transport minister rajasthan yunus khan, minister yunus khan, transport office of rajasthan, central automotive act 1988, the motor vehicles act 1988, bandikui mla alka singh, jaipur hindi news, jaipur latest news, rajasthan hindi news, rajasthan assembly, rajasthan assembly session 2018, जयपुर समाचार, राजस्थान समाचार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा सत्र 2018, केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, परिवहन मंत्री यूनुस खान, बांदीकुई विधायक विधायक अलका सिंह, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, jaipur news, jaipur news in hindi, real time jaipur city news, real time news, jaipur news khas khabar, jaipur news in hindi
Khaskhabar Rajasthan Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved