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पंपलेट, पोस्टर प्रकाशन में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना के निर्देश

जयपुर। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने जिले के मुद्रक एवं प्रकाशकों को आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान निर्वाचक पंपलेट एवं पोस्टर इत्यादि के मुद्रण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाजन मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रकाशित-मुद्रित कराए जाने वाले सभी प्रकार के निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर या ऎसी अन्य सामग्री पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अनुसार उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता स्पष्ट लिखना जरूरी होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पंपलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करा सकेगा, जब तक प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित कर दो प्रतियों में मुद्रक को नहीं दे दी जाती है। मुद्रण से पूर्व प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करनी होगी।




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Web Title-jaipur news : jaipur news : Now the printer and the name of the publisher will be printed on the pamphlet and poster : Siddharth Mahajan
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