जयपुर। राज्य एटीएस ने बुधवार को फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाकर हथियार खरीद फरोख्त के मामले में 38 अभियुक्तों के विरुद्ध 3363 पृष्ठों का आरोप पत्र न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर में पेश कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी उमेश मिश्रा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर राज्य से फर्जी आर्म लाइसेंस बनवाकर हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के संबंध में थाना एसओजी जयपुर में दर्ज प्रकरण का अनुसंधान राजस्थान एटीएस द्वारा किया गया है। राजस्थान व अन्य राज्यों के निवासियों के आर्म्स लाइसेंस बनाने में इस गिरोह ने कई तरीके अपनाए थे।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने बताया कि इस अपराध में मोहम्मद जुबेर निवासी अजमेर व जम्मू कश्मीर के गृह विभाग एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों यथा कुपवाड़ा, कठुआ, श्रीनगर, रामबन इत्यादि से षड्यंत्र व मिलीभगत कर फर्जी लाइसेंस बनवाने व फर्जी आर्म्स लाइसेंसो पर शस्त्र विक्रय करने के नियमों की अवहेलना करते हुए भारी-भरकम राशि वसूल कर लाइसेंस बनाना पाया गया। इन लाइसेंसो के आधार पर मोहम्मद जुबेर द्वारा मैसर्स मालवा बंदूक घर देवास, मध्य प्रदेश के प्रोपराइटर मोहम्मद जफर खान व उसके पिता प्यार मोहम्मद से मिलीभगत कर हथियार खरीदे गए। मोहम्मद जफर खान व प्यार मोहम्मद को प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि प्रकरण में अब तक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 6 मुख्य अभियुक्तगण मोहम्मद जुबेर, राहुल ग्रोवर, विशाल आहूजा, मोहम्मद जफर, सुनील शर्मा एवं दीपक गुलाटी सहित कुल 55 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1188 आर्म्स लाइसेंस व 66 हथियार व रिकॉर्ड जब्तकर बाद अनुसंधान बुधवार को प्रकरण में गिरफ्तारशुदा 38 अभियुक्तगणों के खिलाफ 3363 पृष्ठो का आरोप पत्र न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर में पेश कर अन्य गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों तथा वांछित व संदिग्ध अभियुक्तगणों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन के लिए प्रकरण धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता में लंबित रखा गया।
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