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खाचरियावास हाउस परिसर में लगाई धारा 144

jaipur news : imposed Section 144 in the khachariyawas House premises - Jaipur News in Hindi

जयपुर। खाचरियावास हाउस परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेशों के तहत किसी भी प्रकार के आयोजन, कीर्तन, कव्वाली, प्रसादी, उद्घाटन, नारेबाजी जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है।

सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक बृजेन्द्र सिंह भाटी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार खाचरियावास हाउस में 500 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति न तो एकत्र होंगे और न एकत्रित होकर चलेंगे तथा न ही किसी प्रकार की नारेबाजी करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश राजकीय ड्यूटी को अंजाम देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 26 नवम्बर 2017 की शाम 6 बजे से 24 जनवरी 2018 तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने पर उस दिनांक तक प्रभावी रहेगा।

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Web Title-jaipur news : imposed Section 144 in the khachariyawas House premises
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