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किसानों का होगा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा : किलक

jaipur news : Farmers will have accident insurance of Rs 10 lakh : ajay sing kilak - Jaipur News in Hindi

जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किसानों के लिए 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की पालना में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों का 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। इस संबंध में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले सभी किसानों का अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों को 16000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जा रहा है, जिन किसानों को यह ऋण बांटा जाएगा, वे सभी दुर्घटना बीमा लाभ की योजना में शामिल होंगे।

किलक ने बताया कि किसानों को किसी भी राज्य द्वारा दी जाने वाली यह सर्वाधिक दुर्घटना बीमा की राशि है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने किसानों की दुर्घटना राशि को पहले 50 हजार से 3 लाख तक बढ़ाया फिर 3 लाख रुपए से 5 लाख तथा 5 लाख से 6 लाख रुपए किया था। अब इसे 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसान कठिन परिस्थिति में कार्य करता है और देश-प्रदेश की जनता के लिए अन्न का उत्पादन करता है। उसकी एवं उसके परिवार की सुरक्षा हमारा दायित्व है और इसी के तहत कदम उठाते हुए 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा 188.80 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम की दर पर किया जाएगा।

रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि यदि ऋणी किसान सड़क, आग एवं रेल दुर्घटना से, डूबने से विष या कीटनाशक दवाइयों के प्रभाव से, विद्युत आघात से, विद्युत द्वारा जलने से, हत्या, ऊंचाई से गिरने पर, सांप या जानवर के काटने से अपंग या मृत्यु को प्राप्त होता है तो बीमित व्यक्ति को बीमा लाभ मिलेगा। आपराधिक इरादे के साथ कानून का उल्लंघन एवं आत्महत्या या आत्महत्या के लिए प्रयास को छोड़कर अन्य बाह्य दृश्य एवं हिसंक साधनों से मृत्यु होने या अपंगता होने पर बीमित व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि बीमित किसान के आंख, हाथ या पैर में से किसी एक अंग की स्थाई अपंगता पर 5 लाख रुपए, किन्ही दो अंगों की स्थाई अपंगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु पर 10 लाख रुपए का बीमा लाभ किसान को मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 2018 तक किसानों से 17.14 करोड़ रुपए प्रीमियम लेकर 34.43 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा क्लेम किसानों एवं उनके परिवारों को दिलवाया है।

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