जयपुर। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे चुनावों में मतदान दिवस को अपने क्षेत्र के सभी दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्य योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में विशेष योग्यजनों का चिह्नीकरण करें और मतदान के दिन उनको घर से बूथ पर वाहन से लाकर मतदान कराने के लिए अग्रिम तौर पर तैयारी, बूथों पर व्हील चेयर्स सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
महाजन रविवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए समय पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मतदान केंद्रों के रूट्स का सत्यापन करें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग बूथ्स एवं उन तक पहुंचने के रूट का सत्यापन किया जाए। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी मतदान केंद्रों को दौरा कर रूट चार्ट तैयार करने के लिए पाबंद करें, ताकि बाद में पोलिंग पार्टियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, छाया, पानी और रैम्प सहित निर्वाचन आयोग के निर्देर्शों के अनुरूप आम मतदाताओं के लिए सुविधाओं के संबंध में निर्देश प्रदान किए।
संवेदनशील क्षेत्रों पर रखें विशेष नजर
उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में लगाए गए सभी सेक्टर्स ऑफिसर्स को क्षेत्र का सतत दौरा कर संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने की सख्त हिदायत दें, साथ ही ऎसी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय एवं पुलिस के साथ साझा करें, ताकि चुनावों में गड़बड़ी करने वाले, मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके।
आचार संहिता की पालना की लगातार मॉनिटरिंग हो
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, विकास अधिकारी, नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारी, पटवारी, आईएलआर आदि के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने और इसका उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि व्यावसायिक साइट्स पर पोस्टर-बैनर, वाहनों पर माइक, चुनाव कार्यालय खोलने, चुनाव रथ संचालन, रोड शो एवं सभा आदि के लिए भी पूर्व में अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा।
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