जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के चलते 12 जून को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया है। आदेश के अनुसार पुनर्मतदान की स्थिति में संबंधित मतदान क्षेत्रों में, पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
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