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बहू-बेटे के आतंक से त्रस्त पिता को न्यायालय ने दिलाया मकान का आधा हिस्सा

jaipur news : court given to Half Part of the house to father from son - Jaipur News in Hindi

जयपुर। मकान पर कब्जा करने वाले पुत्र को न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से मकान का आधा हिस्सा पिता को देने और पिता की सुरक्षा के लिए मकान को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखने के निर्देश दिए हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत सोढाला थाना क्षेत्र निवासी 89 वर्षीय पिता जयकिशन ने जयपुर शहर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पुत्र से भरण पोषण एवं स्वयं की सुरक्षा की गुहार लगाई।

परिवादी ने बताया कि उसने अपनी 5 पुत्रियों पर अपने पुत्र को ही वरीयता दी। उसे उच्च शिक्षा दिलाई। यहां तक कि पुत्र के तीन बच्चों की फीस तक वहन की, लेकिन इकलौते पुत्र ने परिवादी एवं उसकी बीमार पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि प्रताड़ना से उनकी पत्नी की दिसम्बर 2017 में मृत्यु हो गई। परिवादी जयकिशन पुत्र एवं पुत्रवधु से इतने आतंकित हैं कि वे अपनी जान बचाने के लिए एक वर्ष से विभिन्न शहरों में बसी अपनी पुत्रियों के घर पर रहने को मजबूर हैं।

वरिष्ठ नागरिक अधिकार भरण पोषण के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी आशीष कुमार ने इस वाद को गंभीरता से लेते हुए पुत्र द्वारा पिता को तत्काल मकान का आधा हिस्सा देने एवं पूरे मकान को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा बहू-बेटे को पाबंद किया कि पिता, बहनों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करें और उनके शान्तिपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। न्यायालय ने पुलिस थाना सोढाला को भी फैसले का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।

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Web Title-jaipur news : court given to Half Part of the house to father from son
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