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उच्च न्यायालय में विचाराधीन है नायक एवं नायिका जाति का मामला : राठौड़

jaipur news : Case of nayak and nayika caste is pending in the High Court : Rathore - Jaipur News in Hindi

जयपुर। पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि नायक जाति को हिंदी में नायिका लिखे जाने का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार से सम्पर्क किया। इस विषय में परिवर्तन एवं परिवर्धन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।

राठौड़ ने शुक्रवार को शून्यकाल में उठाए गए इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कौनसी जाति किस सूची में शामिल होगी, इस विषय में कालेकर कमीशन बनाया गया था और इसके बाद देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी जाति को किसी भी वर्ग में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाता है और केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय जनजाति आयोग में परीक्षण के लिए भिजवाती है। इसके बाद ट्रांसफोर्स में जाता है। वहां से देश की संसद में जाने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद सूची में शामिल होता है।

पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संशोधन पास किया गया। नायक को एससी और नायिका को एसटी की अलग-अगल श्रेणी में डाल रखा है। यह मामला पहले भी उठा है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा था कि हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद अलग-अलग हैं, इसलिए इसे सही किया जाए। उन्होंने संशोधन अधिनियम -1976 में अनुसूचित जातियों की सूची क्रम संख्या 57 पर हिंदी अनुवाद में नायक व अंग्रेजी अनुवाद में नायिका लिखा है। इस पर भारत सरकार से पूछा गया कि किसे सही माना जाए। इस पर भारत सरकार ने पत्र भेजकर बताया कि अनुच्छेद 348 (ए) के अनुसार अंग्रेजी वर्जन सही माना जाए।

राठौड़ ने बताया कि पहले भी 2007 में राज्य सरकार ने पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि इस शब्द को बदलने के सन्दर्भ में अब भी सम्पर्क किया जा रहा है। राज्य सरकार को संसद द्वारा जारी आदेश की ही अनुपालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस विषय में राज्य सरकार को परिवर्तन एवं परिवर्धन करने का अधिकार नहीं है।


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