जयपुर। विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान जिले के सभी सरकारी विश्राम गृहों में ठहरकर राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि सरकारी विश्राम गृहों में स्थान उपलब्ध होने पर जेड व उससे ऊपर की श्रेणी में सुरक्षा प्राप्त राजनीतिक हस्तियों को आवास एवं भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा, लेकिन ऎसे व्यक्ति विश्राम गृहों में आवासित रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को विश्राम गृहों में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश सभी राजकीय, निगम, मंडल एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं के विश्राम गृहों, डाक बंगलों एवं गेस्ट हाउस पर लागू होंगे।
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