जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय किया है। अब समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को 7.50 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। ब्याज अनुदान की यह योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत किसान लघु सिंचार्इं, कृषि यंत्र एवं कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसानों के हित के प्रति संवदेनशील है और मुख्यमंत्री की किसानों की आय को दोगुनी करने की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह सार्थक प्रयास किया गया है। यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से कम है। किलक ने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर सर्वाधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
31 मार्च तक मिलेगा लाभ
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