जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों को जारी
कूपनों के आधार पर 11 दिसंबर, 2018 को शाम छह बजे तक ही पेट्रोल, डीजल एवं
ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद कूपनों के आधार पर दिए गए ईंधन का भुगतान
नहीं किया जाएगा। ईंधन का बिल तीन प्रतियों में जिला पूल में 15 दिसंबर तक
आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। ये भी पढ़ें - यहां मुस्लिम है देवी मां का पुजारी, मां की अप्रसन्नता पर पानी हो जाता है लाल
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UP बोर्ड के नतीजे जारी, 10वीं में 89.55 और 12वीं में 82.60 प्रतिशत परिणाम
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