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जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक शिकायत पर सुनाए फैसले में फ्लैट का कब्जा देने में देरी को लेकर जयपुर के नरसिंहपुरा स्थित साव्यस प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स को आदेश दिया है कि वे पीड़ित ग्राहक को 11.10 प्रतिशत ब्याज राशि का भुगतान करें। इसके साथ ही उन्हें फ्लैट का कब्जा सौंपे।
प्रकरण के मुताबिक शिकायतकर्ता रेनू राम प्रताप सिसोदिया ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना- 2015 के तहत "साव्यस" प्रोजेक्ट में बी-ब्लॉक के फ्लैट नंबर 910 को बुक किया था। 12 मार्च 2021 को ₹14.30 लाख रुपए के बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर हुए। शिकायतकर्ता ने ₹4.43 लाख रुपए की भुगतान राशि UPI और चेक के माध्यम से जमा की थी और शेष राशि के लिए राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक से लोन लिया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि डेवेलपर ने अक्टूबर 2022 तक फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कब्जा नहीं दिया है।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता चित्रांक शर्मा ने तर्क दिया कि विक्रेता ने समझौते में कब्जा देने की तारीख का उल्लेख नहीं किया और मौखिक रूप से अगस्त 2022 में कब्जा देने का वादा किया था। वहीं, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता प्रांजल चोपड़ा और प्रियंशी कट्टा ने कहा कि प्रोजेक्ट का अपेक्षित समापन 29 सितंबर 2024 को निर्धारित था। शिकायत समय से पहले दर्ज की गई है।
सुनवाई के दौरान, रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने माना कि प्रोजेक्ट का पंजीकरण 29 सितंबर 2021 तक वैध था और इसे चार बार विस्तार दिया गया, जिसमें अंतिम विस्तार 30 सितंबर 2024 तक था। हालांकि, प्रोजेक्ट की स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर "लैप्स" के तहत दर्ज है। ब्लॉक ए के लिए केवल आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र 29 सितंबर 2023 को प्राप्त हुआ, जबकि पूर्णता प्रमाण पत्र अब तक लंबित है। इसलिए प्रतिवादी को कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ग्राहक को फ्लैट का वैध कब्जा देने का निर्देश दिया जाता है।
इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 12 मार्च 2024 से प्रतिदिन की देरी पर 11.10% ब्याज दर से मुआवजा देना होगा। रेरा ने कहा कि प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य 94.30% तक पूरे हो चुके हैं। शिकायतकर्ता को रिफंड की मांग के बजाय फ्लैट के कब्जा और देरी से मुआवजे का लाभ दिया जाएगा। - पूरा फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए
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