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हथियारों के लाइसेंस को 31 मार्च तक आधार नंबर से जोड़ना जरूरी

It is necessary to link the arms license to the base number by March 31 - Jaipur News in Hindi

जयपुर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण एवं न्याय शाखा प्रभारी अधिकारी ने लाइसेंसधारकों को सूचित किया है कि यूनिक आईटेन्टिफिकेशन नम्बर के बिना किसी भी आयुध अनुज्ञापत्र को एक अप्रेल 2018 से वैध नहीं माना जायेगा।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण एवं न्याय शाखा प्रभारी अधिकारी हरिसिंह मीना ने जयपुर ग्रामीण के क्षेत्राधिकार के ऐसे अनुज्ञापत्रधार से कहा है कि वे आयुध अनुज्ञापत्र के यूनिक आईटेन्टिफिकेशन नम्बर प्राप्त नहीं किये है वे निर्धारित एन डी ए.एल प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति कर प्रपत्र अपने निवास के थानाधिकारी से सत्यापित करवाकर 31 मार्च 2018 से पूर्व इस कार्यालय को प्रस्तुत कर अपने यूनिक आईटोन्टिफिकेशन नम्बर प्राप्त कर लेवें अन्यथा आपके शस्त्र/आयुध अनुज्ञापत्र को स्वतः ही निरस्त समझें एवं यूनिक आईटेन्टिफिकेशन नम्बर के अभाव में आयुध अधिनियम के तहत् ऐसे अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
रामगंज चौपड़ पर भी फहराएगा झंडा
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रामगंज शान्ति एवं विकास समिति द्वारा रामगंज चौपड़ पर प्रातः 10.30 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। समिति के संयोजक अब्दुल रशीद चाँद एवं सह संयोजक सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी।

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Web Title-It is necessary to link the arms license to the base number by March 31
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