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राजस्थान में ठगी के शिकार 51042 निवेशकों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे, आखिर क्यों, यहां पढ़ें

Issued notice to 51042 investors who were cheated in Rajasthan and asked for documents - Jaipur News in Hindi


जयपुर। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों में अनियमितता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त करने के लिए बनाए गए राज सहकार पोर्टल पर 82809 शिकायतें प्राप्त हुई है। इन शिकायतों के लिए 33 जिला न्यायालयों को बड्स एक्ट-2019 के तहत डेजीगनेटेड कोर्ट घोषित कर इस्तगासा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आंजना ने बताया कि अब तक 82809 शिकायतों में से 51042 प्रकरणों में निवेशकों को जिला उप रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस जारी किये जा चुके है तथा दस्तावेज लिए जा रहे है। स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध 306 इस्तगासा दायर हो चुके है जबकि केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा 48 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के संबंध में अभी तक समितियों के पंजीयन, पत्रादि एवं उतरदायी व्यक्तियों की प्रमाणिक प्रति सहित अन्य आवश्यक सूचनाऐं नही दी है। केन्द्रीय रजिस्ट्रार को इस संबंध में सूचित किया जा चुका है। वांछित दस्तावेज मिलने पर इन सोसायटियों के विरूद्ध भी इस्तगासा दायर किया जाएगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के तहत मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के निवेशकों को भविष्य में धोखाधड़ी से बचाने के लिए विजिलेन्स अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग एवं महानिदेशक पुलिस से सदस्य अधिकारी के पदनाम प्राप्त हो चुके है, शीघ्र ही अथॉरिटी के गठन के आदेश जारी होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसी क्रेडिट सोसायटिया जो रजिस्टर्ड नही हो किन्तु उनके द्वारा जमाएं ली जा रही हो तो उनसे लेन-देन का व्यवहार ना करें।

आंजना ने बताया कि आमजन को सलाह दी जाती है कि क्रेडिट सोसायटियों की लोभ-लुभावनी स्कीमों एवं ब्याज दर के लालच में ना आए। अपंजीकृत क्रेडिट सोसायटियों से किसी भी प्रकार की जमा एवं निकासी नही करे तथा निवेशक धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल राज सहकार पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।

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Web Title-Issued notice to 51042 investors who were cheated in Rajasthan and asked for documents
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