जयपुर। औषधि नियत्रंक संगठन द्वारा अजमेर में फर्म मैसर्स प्रतीष्ठा मेडिकल एवं जनरल स्टोर, जवाहर नगर, अजमेर, मैसर्स आशु मेडिकल स्टोर, श्रीनगर रोड, मैसर्स महेश मेडिकल स्टोर, नाला बाजार, मैसर्स श्रीनाकोडा मेडिकोज, ब्यावर तथा मैसर्स सन्नी फार्मा, स्टेशन रोड में निरीक्षण दौरान, अनियमितताएं पाये जाने पर इन फर्मो का लाईसेंस एक दिवस से लेकर पांच दिवस तक निलम्बित कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
औषधि नियंत्रक, राजाराम शर्मा ने बताया कि उक्त फर्मो का निरीक्षण अजमेर के औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण दौरान मैसर्स प्रतीष्ठा मेडिकल एवं जनरल स्टोर में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया गया तथा शिड्यूल एच एवं एच 1 का बेचान तथा विक्रय बिल फर्म के प्रोप्राइटर द्वारा जारी किया जाना पाया गया। मैसर्स आशु मेडिकल स्टोर द्वारा विक्रय बिलो पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के हस्ताक्षर नही पाये गये तथ क्रय बिल क्रमानुसार संधारित नही पाये गये। निरीक्षण दौरान मैसर्स महेश मेडिकल स्टोर द्वारा औषधियों का विक्रय कार्य बिना विक्रय बिल जारी किये जाना पाया गया। मैसर्स श्रीनाकोडा मेडिकोज ब्यावर में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया गया तथा निरीक्षण पुस्तिका फार्म-35 पर संधारित नही पाई गई, विक्रय बिल फर्म मालिक द्वारा जारी किया जाना पाया गया तथा क्रय बिल क्रमानुसार संधारित नही पाये गये। निरीक्षण दौरान औषधियों का विवरण चालू विक्रय बिल बुक में भी नही पाया गया। मैसर्स सन्नी फार्मा में निरीक्षण दौरान फर्म का अनुमोदित सक्षम व्यक्ति अनुपस्थित पाया गया तथा अधिकतर विक्रय बिल गैरसक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किया जाना पाया गया।
लाईसेंसी फर्मो को सात दिवस में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसके जवाब में फर्मो के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषप्रद नही पाया गया।
फर्मो द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के नियम 65 (2),(3),(4),(6),(7) तथा अधिनियम की धारा 18(ए)(अप) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रज्ञक अजमेर द्वारा इन फर्मो के लाईसेंस को नियम 66(1) के तहत अलग-अलग एक दिवस से लेकर पांच दिवस तक निलम्बित किया गया है।
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