जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित करने के लिए न्यायिक विवाद के कारण नायला आवासीय योजना का विकल्प तलाशने और वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए आवासीय योजना पर काम जारी रखने के साथ-साथ मेडीकल डायरी तथा आर्थिक सहायता आदि पत्रकार कल्याण की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राजस्थान संवाद के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार कार्याें में गति लाने के निर्देश भी दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान संवाद के उद्देश्यों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करें, जिससे सरकार के जनकल्याणकारी निर्णयों एवं योजनाओं की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने राजस्थान संवाद को एक ऎसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया कि प्रचार-प्रसार के कार्याें की पहुंच गांव-ढाणी तक हो सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जयपुर के नायला में पत्रकारों को भूखण्ड आवंटित करने के लिए आवासीय योजना के न्यायिक विवाद के दृष्टिगत अन्य विकल्पों पर विचार करने तथा वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए नई आवासीय योजनाओं पर कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जन सरोकारों से जुड़ा सेवा का एक सशक्त माध्यम है और इसमें काम करने वाले लोगों के कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
गहलोत ने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का गठन कर उनके लिए मेडिक्लेम बीमा, निशुल्क बस यात्रा, मेडीकल डायरी, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना तथा आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने पत्रकार कल्याण कोष के एफडीआर से प्राप्त ब्याज से संचालित मेडीकल डायरी योजना का लाभ सवैतनिक गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी देने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए 6 गंभीर बीमारियों की स्थिति में देय 1 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए देने तथा सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रूपए करने का भी निर्णय लिया। बैठक में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (पेंशन योजना) की प्रतिमाह राशि 5 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया।
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