सुओमोटो के तहत आवासीय कॉलोनी में सड़क सीमा से हटाए अतिक्रमण
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जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए जोन-9 में गैरअनुमोदित योजना रामप्रताप कॉलोनी में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर सड़क सीमा में 03-03 फीट छज्ज़ा निकालते हुए बनाई गई 02 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग व उसके ऊपर पिलर खड़े कर किये गये इत्यादि अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-2 में सुओमोटो के तहतः आवासीय कॉलोनी की रोड़ सीमाओं को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैर अनुमोदित योजना रामप्रताप कॉलोनी के भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल करीब 405 वर्गगज़ में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबैक पर सड़क सीमा में लगभग 03-03 फीट छज्ज़ा निकालते हुए लगभग 40 ग 91 फीट में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 02 मंजिला वृहद अवैध गंभीर प्रकृति की निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग व उसके ऊपर पिलर खड़ें कर किये गये व्यावसायिक अवैध निर्माण इत्यादि की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त अवैध निर्माण के अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 04.01.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के संबंध में निर्माणकर्ता से प्राप्त जवाब परीक्षण मे असंतोषप्रद पाया गया। निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण जारी रखने पर दिनांकः 22.04.2023 को निर्माण में प्रयुक्त औज़ार-उपकरणों की ज़ब्ती की गई।
उक्त वृहद् व गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण अवैध व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 23.04.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 24.04.2023 को जोन-09 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निषादेही पर उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, खिड़कियों इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो सेे चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।
उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-09, 10, 12, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रीट पिटीशन नं. 7688/2019 सुओमोटो के तहत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक 24.04.2023 को जोन-02 के क्षेत्राधिकार बियानी कॉलेज की पास अवस्थित विवेकानन्द कॉलोनी में मकानों के आगे रोड़ सीमा में रोड़ के दोनों तरफ़ करीब 17 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाये गये 07 चबूतरेे व 10 स्थानों पर लॉन हेतु लगाये गये लोहे के एंगल, जालियां/दीवारो से निर्मित एनक्लोजर, इत्यादी अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जोन-02 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-02 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
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