जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों के कार्य बहिष्कार का मामले में दायर सुनील समदरिया की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में जस्टिस केएस झवेरी की खण्डपीठ में सुनवाई हुई। हाइकोर्ट ने कहा- याचिका है प्री मैच्योर इसलिए खारिज की जाती है। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जब तक हाईकोर्ट नही चाहेगा तब तक नही हो सकता हाइकोर्ट बैंच का गठन। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जस्टिस झवेरी ने वकीलों को सलाह दे डाली कि जब न्यायपालिका अधिवक्ताओ के साथ है तो
तो ऐसे में वकीलों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। इससे पूर्व कल सीजे ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। याचिका में सरकार द्वारा गठित कमेटी की वैधानिकता को चुनौती दी है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की उदयपुर बैंच के लिए समिति का गठन करने का वकील विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में वकीलों ने दो सप्ताह से हड़ताल कर रखी है।
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