- गिरिराज अग्रवाल -
जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राहक को निवेश की गई राशि 36,20,209 रुपए रिफंड करने का आदेश दिया है। यह आदेश रेरा की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने 4 नवंबर, 2024 को पुणीत आहूजा बनाम हिंदुस्तान फाइबर्स लिमिटेड मामले में दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शिकायतकर्ता प्रवीण आहुजा ने HFL प्रेसीडेंसी एस्टेट्स - फेज I प्रोजेक्ट में एक फ्लैट सी-901 और एक स्टोर सी-905 बुक कराया था। इसके लिए उसने पूरी राशि 36,20,209 रुपए भी जमा करवा दिए। लेकिन, उसे अब तक न तो कब्जा मिला है और न ही पैसा रिफंड किया गया है।
चेयरपर्सन वीणू गुप्ता द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि निर्माण कार्य में देरी के कारण शिकायतकर्ता को उनकी जमा की गई राशि 11.10% वार्षिक ब्याज दर पर रिफंड की जाएगी। ब्याज की गणना 25 अप्रैल 2018 से होगी, जो कि अपेक्षित कब्जा तिथि थी। रिफंड प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने देरी का कारण खनन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की रोक, COVID-19 महामारी, और जीएसटी जैसे कई बाहरी कारण बताए, लेकिन प्राधिकरण ने बिल्डर की इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया।
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