चण्डीगढ़। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 6
फरवरी, 2018 से विधिवत काम करना शुरू कर दिया है। दो दिन के अंदर लगभग 20
प्रॉपर्टी डीलर रजिस्ट्रेशन के लिए हरेरा कार्यालय पहुंचे। इनके अलावा कुछ
लोग अपनी शिकायतों को लेकर भी पहुंचे। शुरू में उन्हें रजिस्ट्रेशन की
प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। इस संबंध में एक प्रारूप तैयार
किया गया है, जिसे वेबसाईट पर भी डाला गया है। आवेदनकर्ताओं को सलाह दी गई
है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज
लगाएं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. के.के. खण्डेलवाल ने बताया कि
रियल एस्टेट एजेंटों के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर प्रमोटर
प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है, तो रियल एस्टेट एजेंट उसके द्वारा बेची
जाने वाली रियल एस्टेट परियोजना या उसके किसी हिस्से में किसी प्लॉट,
अपार्टमेंट या इमारत को न तो बिकवाने और न ही खरीदने में मदद करेगा। रियल
एस्टेट एजेंट ऐसे खातों, रिकार्डों, और दस्तावेजों को भी संभाल कर रखेगा,
जिनका जिक्र नियम 12 में है। वह धारा 10 के अनुच्छेद (ग) के अनुसार किसी
अनुचित लेन देन या गतिविधि में शामिल नहीं होगा। रियल एस्टेट एजेंट किसी
प्लॉट, अपार्टमेंट या इमारत की बुकिंग के समय आबंटी को आवश्यक जानकारी या
दस्तावेज अवश्य प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के
लिए आवेदन के साथ निर्धारित राशि भी जमा करनी होगी, जो चैक अथवा डिमांड
ड्राफ्ट के रूप में होगी। आवेदनकर्ता व्यक्तिगत रूप से या फ र्म अथवा
कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्यक्ति के रूप में आवेदन
करने पर 25,000 रुपए की राशि देनी होगी और फ र्म आदि के रूप में यह राशि
2,50,000 रुपए होगी।व्यक्तियों को या फ र्मों को अपने बारे में
जानकारी देते समय पैनकार्ड, अपना पता, फोटोग्राफ आदि भी देने होंगे।
स्वामित्व वाली फर्म, सोसाईटी, पार्टनरशिप, कम्पनी आदि को रजिस्ट्रेशन के
समय अपनी एसोसिएशन और उप नियमों आदि की भी जानकारी देनी होगी। यदि वे किसी
अन्य राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में पंजीकृत हैं, तो उन्हें यह भी
बताना होगा।डॉ. खण्डेलवाल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन
करने वालों को बताया जा रहा है कि वे ऑनलाइन या निर्धारित फ ार्मेट में
आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की जांच के बाद यदि कोई कमी पाई जाती है, तो
उन्हें इसके बारे में एक सप्ताह के अंदर बता दिया जायेगा। कमी दूर हो जाने
के बाद रजिस्ट्रेशन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जायेगी और 30 दिन के
अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में अंतिम फैसला ले लिया जायेगा।
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