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खेतड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित पेट्रोल पंप को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई

Hearing on public interest litigation regarding proposed petrol pump in Khetri area - Jaipur News in Hindi

जयपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुष्पेन्दर सिंह भाटी और बलजिंदर सिंह संधू ने खेतड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित पेट्रोल पंप को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सतर्कता दिखाई। याचिकाकर्ता अनिमेष चौधरी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण बलवदा और अदित्य राज ढाका ने अदालत में पैरवी की। अधिवक्ता प्रवीण बलवदा ने बताया कि पेट्रोल पंप की स्थापना संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों के विरुद्ध की जा रही है तथा अधिकारियों द्वारा जारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) अवैध है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कड़े कानूनी और पर्यावरणीय मानकों का पालन अनिवार्य है। उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या पेट्रोल पंप के लिए उचित नियम और निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं। याचिका में आरोप था कि पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशानिर्देशों की अनदेखी की गई।
हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब की है तथा उनसे पूछा है कि क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित नियम एवं विनियमों का पालन करते हुए पेट्रोल पंप के लिए एनओसी जारी किया गया या नहीं। न्यायालय ने उनसे इसका उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है।

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Web Title-Hearing on public interest litigation regarding proposed petrol pump in Khetri area
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