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नामांकन पूर्व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिए दिशा-निर्देश

Guidelines for representatives of political parties before the nomination - Jaipur News in Hindi

जयपुर। लोकसभा आम चुनाव 2019 के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जयपुर तथा जयपुर-ग्रामीण के लिए नामांकन प्रक्रिया दिनांक 10 अप्रेल 2019 से 18 अप्रेल 2019 तक चलेगी। नाम निर्देशन पत्र राजकीय कार्य दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन गुरूवार 18 अप्रेल 2019 को दोपहर 3 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे तथा 13, 14 और 17 अप्रेल को अवकाश होने के कारण नामांकन प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया और नियमों से जुड़ी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाई गई।
यादव ने कहा कि निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों से अपेक्षा है कि चुनाव सम्बंधी सभी निर्देशों की पूरी तरह से पालना हो।

उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जयपुर के लिए नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के कमरा नम्बर 103 में भरे जाएंगे तथा अभ्यर्थियों का प्रवेश भवन में मुख्य पोर्च व मुख्य सीढ़ियों से और परिसर में जयसिंह हाइवे रोड स्थित गेट नम्बर 2 से होगा। इसी प्रकार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जयपुर-ग्रामीण के लिए नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के कमरा नम्बर 6 में भरे जाएंगे और अभ्यर्थियों का प्रवेश भवन में कंट्रोल रूम के सामने वाले चैनल गेट नम्बर 1 से एवं परिसर में मिनी सचिवालय के सामने वाले मैन गेट नम्बर 1 से होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरूषोत्तम शर्मा ने बताया कि नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में अभ्यर्थी के साथ चार व्यक्तियों से अधिक उपस्थित नहीं हों। इसके अलावा कलक्ट्रेट परिसर में भी अभ्यर्थी के साथ तीन से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी।
शर्मा ने अवगत कराया कि अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र के किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ें। नामांकन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी को अपने बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी और वह बैंक खाता नामांकन से कम से कम एक दिन पूर्व खुला होना आवश्यक है। अभ्यर्थी ने यदि पिछले 10 वर्ष की अवधि में किसी राजकीय आवास का लाभ लिया है तो उसका नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता की प्रति, पोस्टर-बैनरों की निर्धारित दरों की सूची, तथा मॉडल प्रपत्र की प्रति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।

इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी जयपुर-ग्रामीण एवं एडीएम-प्रथम इकबाल खान, चुनाव व्यय जांच प्रभारी प्रतिभा पारीक सहित अन्य अधिकारीगण और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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Web Title-Guidelines for representatives of political parties before the nomination
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