जयपुर । राजधानी जयपुर में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने एक अधिसूचना जारी करके भारी वाहनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए है। अब अधिसूचना के मुताबिक ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजमार्ग के अलावा शहर में भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। साथ ही राजमार्ग के आसपास की कोलोनियों में 7500 किलोग्राम से अधिक भार वाहन डम्पर, मिक्सर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मय टाली, पेयजल से भिन्न टेंकर, पिकअप से बडे मालवाहन, अथमूवर एवं भारी सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए भी नो-इन्ट्री की कार्यवाही होगी। इसके अलावा भांकरोटा से 200 फीट चौराहे तक अजमेर से जयपुर की दिशा वाली सर्विस लेन एवम 200 फीट से 14 नम्बर बाईपास की दोनों सर्विस लेनों में वन-वे रहेगा।
इसके अलावा 200 फीट से बढारना पुलिया तक सर्विस लेन में दोपहर 12बजे से शाम 4बजे एवं रात्रि 11बजे से प्रात 5 बजे ही भारी वाहन चल सकेंगे।
वहीं भांकरोटा से 200 फीट चौराहे तक अजमेर से जयपुर की दिशा वाली सर्विस लेन में रात्रि 11बजे से प्रात 5बजे तक भारी वाहन चल सकेंगे।
अधिसूचना के मुताबिक ज्वलनशील पदार्थ डीजल पेट्रोल केरोसीन व कुकिंग गैस वाले वाहनों को केवल रात्रि 11पीएम से प्रात 7 बजे तक कार्य करने की छूट मिलेगी।
इसके अलावा केवल रात्रि मेंमाल भरने एवं खाली करने वाले वाहनों का शहर में प्रवेश में हो सकेगा।
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