जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 5 फरवरी को महल रोड, जगतपुरा बस स्टेण्ड नं. 7 से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में ग्रीन बेल्ट एवं 06 फरवरी आॅटोमोबाईल नगर में सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमणों को हटवाया जाएगा। अतिक्रमियों से नियमानुसार हर्जा-खर्चा भी वसूला जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जेडीए पुलिस अधीक्षक डाॅ. राहुल जैन के मुताबिक महल रोड, जगतपुरा बस स्टेण्ड नं. 7 से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में ग्रीन बेल्ट में थडी-ठेलों वालों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण किया हुआ है। जेडीए ने सभी अतिक्रमियों को 5 फरवरी से पहले हटाने का निर्देश दिया है। 5 फरवरी से जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जेडीए द्वारा जेडीए एक्ट में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में अतिक्रमण हटवाकर नियमानुसार हर्जा-खर्चा वसूल किया जाएगा।
डाॅ. जैन ने बताया कि आॅटोमोबाईल नगर में दुकानदारों एवं कबाडियो द्वारा दुकान के बाहर सड़क सीमा में कबाड एवं अन्य सामान डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे अतिक्रमी 06 फरवरी से पूर्व हटा लें अन्यथा जेडीए द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। जेडीए द्वारा जेडीए एक्ट में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में अतिक्रमण हटवाकर नियमानुसार हर्जा-खर्चा वसूल किया जाएगा।
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