जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को
मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान को फिल्म
डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन
प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी देने के साथ ही, पब्लिक फाइनेंशियल
मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों
में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए
गए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण की
गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन
नीति-2022 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म
शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में
रोजगार सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और
फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में
प्रचार-प्रसार होगा।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा राज्य रहा
है। यहां के विश्व विख्यात किले-महलों, हवेलियों, मरूस्थल, अभयारण्यों सहित
विभिन्न लोकेशनों पर फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म निर्माता लालायित रहते
हैं। इस नीति के माध्यम से राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को
प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड और नकद पुरस्कार के
प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही, देशी एवं विदेशी फिल्म निर्माताओं
को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ एवं अनुदान दिया जाना भी
प्रस्तावित किया गया है।
बैठक में उप स्वास्थ्य
केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप
जिला अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा
संस्थानों में निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री
निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किए जाने का निर्णय किया गया। उल्लेखनीय
है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश
के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार
उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने पब्लिक
फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस
सोसायटी द्वारा प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल
मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा। जिससे राज्य
में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक
समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी
रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022
का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक
कार्यों के सुचारू संचालन तथा पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिए
उप-प्रधानाचार्य (लेवल-14) के पद का कैडर स्थापित किया जा सकेगा। इससे
विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक
स्पष्टता आएगी।
कैबिनेट ने राजस्थान जिला
न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी
है। मंत्रिमंडल केे निर्णय से इस नियम में विहित ‘उत्कृष्ट खिलाड़ियों’ की
अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट और व्यापकता प्रदान की जा सकेगी। जिससे पात्र
खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
मंत्रिमण्डल
ने श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य
सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) को कार्यकारी एजेंसी के रूप में
नियुक्त करने का निर्णय किया है। इस निर्णय से मिनी सचिवालय का निर्माण
कार्य आरएसआरडीसी के माध्यम से कराया जा सकेगा।
राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो बदला, लिखा 'अयोग्य सांसद'
संडे स्पेशल : पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने वाली फैशन
धारा 144 के बावजूद कांग्रेस राजघाट पर करेगी सत्याग्रह, देखें तस्वीरें...
Daily Horoscope