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जेडीए अफसरों का खेलः बिल्डर को दे दी सुविधा क्षेत्र की जमीन, स्थानीय लोगों में आक्रोश

जयपुर। जबरो दोस्त आपणो ! जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को कुछ साल पहले यह उपमा दी गई थी। यह उपमा अभी तक चरितार्थ हो रही है। जेडीए के अफसर जिसे फायदा पहुंचाना चाहें, उसे फायदा पहुंचाकर ही रहते हैं कोई नियम-कानून आड़े नहीं आता। जबकि सैंकड़ों लोग अपने वाजिब काम के लिए भी चक्कर लगा-लगाकर थक जाते हैं। लेकिन, बिना दलालों के उनका काम नहीं होता।

अब जयपुर की जय जवान कॉलोनी का ही मामला ले लीजिए। जोन-4 के उपायुक्त ने एक बिल्डर को सुविधा क्षेत्र की ही जमीन अलॉट कर दी। वह भी कॉलोनीवासियों के विरोध के बावजूद। जेडीए की इस कार्रवाई से कॉलोनीवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। उनकी मांग है कि जोन-4 के उपायुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। कॉलोनी के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में जोन उपायुक्त के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई तो वे खुद एसीबी में मामला दर्ज कराएंगे।
इस संबंध में जय जवान कॉलोनी प्रथम विकास समिति की ओऱ से इस संबंध में हाल ही जेडीए आयुक्त जोगाराम को एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जय जवान कॉलोनी के अनुमोदित ले आउट प्लान में जो जमीन सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ी गई थी। और वहां सुविधा क्षेत्र विकसित हो चुका है।
उस जमीन को जोन-4 के उपायुक्त ने हाईकोर्ट, ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए पद का दुरुपयोग कर आवासीय परियोजनार्थ किसी बिल्डर को आवंटित कर दिया है। जो गलत है। इसलिए जोन उपायुक्त के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए।
विकास समिति से जबरन सहमति लेने की कोशिशः
ज्ञापन के मुताबिक इस प्रकरण में खास बात यह है कि जोन उपायुक्त ने जानबूझकर तथ्य छिपाते हुए विकास समिति से जबरन सहमति लेने की कोशिश की। क्योंकि इस संबंध में जोन उपायुक्त की ओऱ से 20 अप्रैल, 2023 को लिखे गए पत्र की भाषा भी धमकाने वाली है।
इसमें लिखा था कि प्रार्थी प्रमोद कुमार जैन द्वारा आदिनाथ नगर के भूखंड संख्या एस-27 एवं एस 28 को सीधा करने के लिए जय जवान कॉलोनी प्रथम की सीमा पर जमीन की छोटी सी पट्टी के लिए अनुमति मांगी है। पत्र में लिखा है कि इस भू-पट्टी को सीधा करने के संबंध में आप अपनी सहमति (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) तीन दिन में भिजवाएं। अन्यथा आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी।
समिति ने सहमति देने से कर दिया था इनकारः
जय जवान कॉलोनी प्रथम विकास समिति के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल और सचिव बृजलाल अग्रवाल के मुताबिक समिति ने 21 अप्रैल, 2023 को ही जेडीए जोन-4 उपायुक्त को पत्र लिखकर सुविधा क्षेत्र की जमीन के लिए अनापत्ति देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। समिति ने लिखा था कि सुविधा क्षेत्र की जमीन पर समिति द्वारा चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच के कई फैसले हैं जिनमें कहा है कि सुविधा क्षेत्र में ना तो बदलाव किया जा सकता है और ना ही जमीन का आवंटन। गुलाब कोठारी बनाम जेडीए याचिका में भी इसी तरह के स्पष्ट आदेश हैं। भूखंड संख्या एस-27 एवं एस 28 आदिनाथ नगर में हैं। इनका जय जवान कॉलोनी की जमीन से कोई संबंध नहीं है।
दोनों कॉलोनियों में एक योजना अवाप्तशुदा भूमि पर है तो दूसरी निजी खातेदारी की जमीन है। इसलिए इनमें भी कोई समानता नहीं है। जिन भूखंडों के लिए भू-पट्टी मांगी जा रही है, उनका साइज 800 वर्गगज है, जिस पर आसानी से निर्माण किया जा सकता है।

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