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जोन-04 में चार मंजिला अवैध व्यावसायिक भवन को किया सील

Four storey illegal commercial building sealed in Zone-04 - Jaipur News in Hindi

- सुओमोटो के तहत सड़क सीमाओं से हटाए अतिक्रमण जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए जोन-4 में अनुमोदित आवासीय योजना कल्याण नगर तृतीय में गैरअनुमोदित भूखण्ड संख्या-47 बी में जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेन्ट सहित 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही। जोन-सुओमोटो के तहत कृष्णा विहार आवासीय कॉलोनी की रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त एवं मालवीय नगर में गिरधर मार्ग से टिटु ढाबे तक 1/2 किलोमीटर तक रोड़ सीमा को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-9 में ग्राम चकसालेग्रामपुरा में जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त एवं एस एम एस कॉलोनी मानसरोवर में रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-पीआरएन-नोर्थ में निम्बार्क मन्दिर से अजमेर रोड में आने वाली 80 फीट सेक्टर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-04 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना कल्याण नगर तृतीय के गैरअनुमोदित भूखण्ड संख्या-47 बी, क्षेत्रफल करीब 200 वर्गगज में जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर बने बेसमेंन्ट सहित 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 06.04..2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। जारी नोटिसों के प्राप्त जवाब का प्रवर्तन प्रकोष्ठ की राजस्व व तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया जो असंतोषप्रद पाया गया।
उक्त निर्माणाधीन बेसमेंट सहित 04 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण का पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 11.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 12.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो सेे चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।
उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 14, 09, 10 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-09 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित ग्राम चकसालेग्रामपुरा में जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती भूमि करीब 20ग20 फीट खसरा नम्बर-101 पर विगत दिवसों में रातों-रात मौका पाकर कब्जा-अतिक्रमण कर बाउन्ड्रीवाल व कमरानुमा अवैध निर्माण करने पर दिनांकः 17.02.2022 को धारा-72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अतिक्रमण अतिकर्मी से प्राप्त जवाब का परीक्षण उपायुक्त जोन कार्यालय से करवाया गया जो असंतोषप्रद पाया गया। माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में दायर अपील संख्या-1065/2022 में पारित आदेश की पालना में विधिक नोटिस व सकारण आदेश जारी किया गया किन्तु अतिकर्मी द्वारा अवैध कब्जा-अतिक्रमण नहीं हटाया गया अतिक्रमण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज दिनांकः 12.05.2023 को जोन-09 के राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-09, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-पीआरएन (नॉर्थ) द्वितीय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित स्कीम नं. एस-12 ये गुजर रहीं 24 मीटर रोड़ निम्बार्क मन्दिर से अजमेर रोड में आने वाली 80 फीट सेक्टर रोड सीमा में कब्जा-अतिक्रमण कर बनाई गई दो दुकानों, चार दीवारीं इत्यादि अवैध निर्माण किया गया था उक्त अतिक्रमणों के संबंध में जोन से प्राप्त अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट के अनुसार दिनांकः 21.04.2023 को 06 नोटिस धारा-72 जेडीए एक्ट के तहत जारी किये गये थे। आज दिनांकः 12.05.2023को जोन पीआरएन (नॉर्थ) केे राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से 02 दुकानों, चारदीवारीं इत्यादि अवैध निर्माण को ध्वस्त कर हटवाया जाकर 80 फीट सेक्टर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन- पीआरएन (नॉर्थ) तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-05 के क्षेत्राधिकार में महारानी फार्म दुर्गापुरा में अवस्थित एसएमएस कॉलोनी मानसरोवर में रोड़ सीमा पर भू-माफियाओं द्वारा विगत दिवसों में रातों-रात मौका पाकर कब्जा-अतिक्रमण करने की नीयत से बजरी व अन्य निर्माण सामग्री डाल देना कॉलोनिवासियों व आमजन का आवागमन बाधित हो रहा था। रास्ते को लेकर स्थानीय लोगो व आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था जिसकी शिकायत प्राप्त होते ही अविलम्ब आज जोन-05 के राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। रास्ते को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-05 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन न.7688/2019 सु.ओ.मोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रर्वतन प्रकोष्ठ के द्वारा आज दिनांक 12.05.2023 को जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित निवारू रोड़ कृष्णा विहार कॉलोनी में मकानों के आगे रोड सीमा के दोनों तरफ भूखण्ड धारीयों द्वारा करीब 42 स्थानों पर अतिक्रमण करने पर मुनादी कर सुओमोटो के तहत 42 नोटिस जारी कर किये गये अतिक्रमणों को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। समझाइश कर अवैध रूप से बनाए गए 03 चबूतरों, सीढ़िया, 37 स्थानों पर लॉन हेतु लगाये गये लोहे के एंगल, जालियां/दीवारों से निर्मित एनक्लोज़र, गेट, इत्यादि अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा व मजदूरों की सहायतस से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन न.7688/2019 सु.ओ.मोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रर्वतन प्रकोष्ठ के द्वारा आज दिनांक 12.05.2023 को जोन-01 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मालवीय नगर में गिरधर मार्ग से टिटु ढ़ाबे तक करीब 1/2 किलोमीटर तक मकानों के आगे रोड सीमा में लगाये गये होर्डिंग-साइन-बोर्ड, चाय नाश्ते, ज्यूस की स्टॉल, थडी, ठेले, टेबल, कुर्सियां, तिरपाल, प्लास्टिक की पानी की टंकी, पाइप अन्य सामान डालकर किये गये अस्थायी कब्जें-अतिक्रमणों जोन-01 के राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा व मजदूरों की सहायतस से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 01 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।

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