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पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी को कोर्ट से मिली जमानत, जुर्माने की 20% राशि जमा कराएंगे

जयपुर। चाकसू से कांग्रेस विधायक रह चुके वेद प्रकाश सोलंकी को चैक डिस ऑनर मामले में बहरोड की एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन, नियंमानुसार उन्हें 55 लाख रुपए की 20 प्रतिशत यानि 11 लाख रुपए को्र्ट में बतौर जुर्माना जमा कराने होंगे। एडीजे आंचल अग्रवाल ने उन्हें जमानत के लिए 50,000 रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत निचली अदालत में 30 दिन के भीतर पेश करने को कहा है। जुर्माना राशि जमा कराने के लिए उन्हेंं 60 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को बहरोड़ की एक कोर्ट ने चैक डिस ऑनर के मामले में 28 नवंबर, 2023 को 1 साल के कारावास और 55 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि अपीलार्थी वेद प्रकाश सोलंकी के पैतृक गांव बानसूर मे पिता मातादीन सोलंकी की जमीन थी। जिसको अनुसूचित जाति की भूमि होने के कारण ओमप्रकाश यादव अपना आदमी बनाकर डमी हीरा लाल को ले आया और एससी का होने के कारण उसके नाम इकरारनामा बना लिया। बाद में पैसों की व्यव्स्था नही होने के कारण सौदा कैंसल हो चुका था। लेन-देन हीरा लाल से था तो ओमप्रकाश मोगर को पूर्व में दिए चेक सोलंकी ने मांगे तो वह आजकल करता रहा। जबकि उन चेकों को ओमप्रकाश मोहर सिंह को अपनी पत्नी अनोखी, व पुत्र कृष्ण को रमेश मीणा को देकर बैंको में लगा दिया। फिर कोर्ट में धारा 138 एनआई Act में मुकदमा करवाकर नोटिस जारी कर दिया। इधर, वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रताप नगर थाने में एफआईआर नंबर 590/2016 दर्ज करवा दी। जिसमें ओमप्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। पुलिस व मोजिज व्यक्तियों के मध्य राजीनामा सभी मुकदमों में हो गया, जिसकी लिख्ताम हैं। उक्त मुकदमे में दो 25000/25000 की रसीदें लौटाने का ओमप्रकाश यादव ने वादा किया था। राजीनामे के समय जिमेदारी पूरी नहीं करके उसने कोर्ट को गुमराह किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा की क्रियान्वित पर फिलहाल रोक लगा दी।

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Web Title-Former MLA Vedprakash Solanki gets bail from the court, will deposit 20% of the fine amount
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