उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत सत्यापन में गलत पाई जाती है तो इस
तरह की शिकायत को रद्ध करने हेतु सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता- ओ एण्ड वी को
अधिकृृत किया गया है। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर चोरी होने व ट्रांसफार्मर
के मीटर बाॅक्स की वैल्डिंग टूटी पाए जाने के प्रकरण में भी अधिशाषी
अभियन्ता- ओ एण्ड वी द्वारा सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टि के बाद ये भी पढ़ें - यहां मुस्लिम है देवी मां का पुजारी, मां की अप्रसन्नता पर पानी हो जाता है लाल
ही नियमानुसार ट्रांसफार्मर बदला जाएगा।
अधिशाषी अभियन्ता- ओ एण्ड वी, फीडर इंचार्ज के द्वारा मीटर रीडिंग अवधि के
दौरान व अन्य माध्यमों से कृृषि उपभोक्ताओं को बिजली मित्र ऐप को डाउनलोड
करने के लिए प्रेरित करेंगे और उपभोक्ता सेवा केन्द्र के माध्यम से भी
बिजली मित्र ऐप को डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के लागू होने के बाद किसानों के ट्रांसफार्मर
लगभग 6 घंटे में बदले जा सकेगें और पुराने ट्रांसफार्मर भी स्टोर में
तुरन्त जमा हो सकेगे, जबकि कृृषि कनेक्शन नीति 2017 के अनुसार कृृषि
उपभोक्ता द्वारा जले ट्रांसफार्मर की शिकायत 33/11 केवी. सब-स्टेशन
पर संधारित शिकायत पुस्तिका में दर्ज कराने के उपरान्त सामान्य
परिस्थितियों में जले/खराब ट्रांसफार्मर को 72 घंटे में बदले जाने का
प्रावधान है। जयपुर डिस्काॅम में 4 लाख कृृषि उपभोक्ता है और यह योजना केवल
किसानों के लिए है। इसके लिए डिवीजन स्तर पर औसत बर्निंग दर के
अनुसार ट्रांसफार्मर का रिजर्व स्टाक रखा जाएगा, जिससे शिकायत प्राप्त होते ही ट्रांसफार्मर को बदला जा सके।
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