जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निशुल्क सीट्स पर सत्र 2017-18 में प्रवेश के लिए वरीयता सूची निर्धारण के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। उन्होंने कहा कि इस लॉटरी का मूल उद्देश्य समाज के गरीब, असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है।
उन्होंने बताया कि एंट्री कक्षा में 25 प्रतिशत सीट्स पर ‘दुर्बल वर्ग’ व ‘असुविधाग्रस्त समूह’ के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा उनकी निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी। इन बालकों की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा आरटीई अधिनियम व आरटीई राज्य नियमों के तहत किया जाता है। देवनानी ने बताया कि निशुल्क सीट पर प्रवेश के लिए 24 हजार 425 गैर सरकारी विद्यालयों में कुल 5 लाख 73 हजार 338 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। पिछले वर्ष लॉटरी के लिए कुल एक लाख 59 हजार 63 आवेदन मिले थे।
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