जयपुर
। बहुचर्चित जलमहल लीज धोखाधड़ी केस में जयपुर की महानगर एसीएमएम कोर्ट-9
ने आरोपी आरटीडीसी के तत्कालीन एमडी राकेश सैनी को भगोड़ा घोषित कर दिया
है। कोर्ट ने अब अपने आदेश में सैनी की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई के
निर्देश भी दे दिए है। वहीं इस मामले के दौरान आरोपी उद्योगपति नवरतन
कोठारी ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15
नवंबर को होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आपको बता दे कि इस मामले में परिवादी भगवत
गौड़ ने वर्ष 2011 में जलमहल झील की जमीन को निजी कंपनी को 99 साल के लिए
लीज पर देने के मामले को कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में कोठारी और
सैनी सहित आईएएस विनोद जुत्शी और आरएएस ह्रदेश कुमार को भी आरोपी बनाया गया
था। इस मामले में अब कोर्ट ने राकेश सैनी के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट
भी जारी कर दिए है।
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