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शिक्षा मंत्री ने निकाली आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की लॉटरी

Education Minister conducts lottery for free admission in private schools under RTE - Jaipur News in Hindi

जयपुर । प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की ऑनलाइन लॉटरी गुरुवार को जारी की गई। शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े और कहा कि आरटीई व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें निजी विद्यालयों में भी समान शैक्षिक अवसर मिल सकें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिससे पात्र बच्चों को समयबद्ध रूप से विद्यालयों में प्रवेश मिल सके और शिक्षा के अधिकार का लाभ समाज के वंचित वर्गों तक पहुंच सके। उन्होंने अभिभावकों से अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल तथा निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट भी कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। शिक्षा संकुल जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम) सीमा शर्मा, विभागीय समस्त उपायुक्त तथा अन्य स्कूल शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

6 लाख से अधिक आवेदन -
इस वर्ष आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए 6 लाख 25 हजार 146 विद्यार्थियों ने आवेदन किया ।इनमें 3 लाख 29 हजार 165 बालक, 2 लाख 95 हजार 970 बालिकाएं तथा 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। अभिभावकों को प्रवेश के लिए अधिकतम पांच विद्यालयों का चयन करने का विकल्प दिया गया था, जिसके कारण कुल 19 लाख 92 हजार 357 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर आगामी चरणों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस वर्ष पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पीपी-3+, पीपी-4+, पीपी-5+ तथा कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से 10 मार्च तक संचालित की गई।
वरियता सूची देखने की प्रक्रिया -
अभिभावक विभाग द्वारा जारी वरीयता सूची को राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल www.rajpsp.nic.in पर आवेदन आईडी एवं मोबाइल नंबर से लॉगिन कर विद्यालयवार वरीयता क्रम देख सकते हैं।

आगे की प्रक्रिया -
अभिभावक 16 मार्च तक विद्यालय चयन क्रम (चॉइस फिलिंग) में परिवर्तन कर सकेंगे। इसके बाद 17 मार्च को प्रथम चरण का विद्यालय आवंटन किया जाएगा तथा 17 मार्च से 25 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। इस चरण से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण सीबीईओ/जिला शिक्षा अधिकारी/संयुक्त निदेशक द्वारा 17 मार्च से 2 अप्रैल तक किया जाएगा।
इसके पश्चात 7 अप्रैल को द्वितीय चरण का आवंटन किया जाएगा। इस चरण में दस्तावेज सत्यापन 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगा तथा संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 7 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच किया जाएगा।
आवश्यक होने पर अंतिम चरण में शेष रिक्त सीटों के लिए आवंटन आगे बढ़ाया जाएगा। इस चरण में 22 अप्रैल से आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन शुरू होगी और संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा।

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Web Title-Education Minister conducts lottery for free admission in private schools under RTE
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