जयपुर । प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं के लिए 8 मार्च 2019 को जारी की गई अधिसूचना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए है। इन दिशा निर्देशों में जल उपभोग शुल्क को लेकर राहत दी है। वहीं स्थायी चार्ज, मीटर सर्विस चार्ज और सीवरेज चार्ज को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता शहरी और एनआर डब्ल्यू के आदेशों के मुताबिक वह शहरी उपभोक्ता, जो पानी के चालू मीटर से जुड़े है और जो 8 हजार लीटर मासिक पेयजल का उपभोग करते है, उन्हें जल उपभोग राशि 22 रुपये 1 अप्रैल 2019 से नहीं देनी होगी। साथ ही सीवरेज चार्ज जो 7 रुपये 26 पैसे प्रतिमाह लगता था, वह भी नहीं देना होगा। लेकिन स्थायी राशि 27 रुपये 50 पैसे और मीटर सर्विस चार्ज 22 रुपये प्रतिमाह देना होगा। इस प्रकार कुल 29 रुपये 26 पैसे की राहत प्रतिमाह 8 हजार लीटर पेयजल का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को दी गई है।
वहीं 15 हजार लीटर तक मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 55 रुपये प्रतिमाह लगने वाले जल उपभोग शुल्क से राहत दी गई है। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को सीवरेज चार्ज 18 रुपये 15 पैसे भी प्रतिमाह नहीं देना पड़ेगा। जबकि स्थायी राशि 27 रुपये 50 पैसे और मीटर सर्विस राशि 22 रुपये प्रतिमाह देनी होगी। इस प्रकार इन उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कुल 73 रुपये 15 पैसे की राहत पानी के बिल में दी गई है।
जबकि शहरी फ्लैट में रहने वाले उपभोक्ताओं को जल उपभोग धनराशि 27 रुपये 50 पैसे से राहत दी गई है, लेकिन सीवरेज शुल्क 27 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह इन उपभोक्ताओं को देना होगा।जबकि स्थायी शुल्क 9 रुपये 8 पैसे नहीं देना होगा। इस प्रकार शहरी फ्लैट उपभोक्ताओं को कुल 36 रुपये 58 पैसे की राहत प्रतिमाह दी गई है। वहीं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के उपभोक्ताओं को जल उपभोग शुल्क 27 रुपये 50 पैसे और स्थायी शुल्क 27 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह नहीं देना होगा।
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