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बिना पुलिस सत्यापन के घरेलू नौकर, चौकीदार, ड्राइवर न रखे

Do not keep domestic servants, janitors, drivers without police verification - Jaipur News in Hindi

जयपुर। बिना पुलिस सत्यापन करवाये व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखे जाएं।

इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त वृत कोतवाली सुमित कुमार द्वारा जयपुर महानगर (उत्तर) के वृत्त कोतवाली क्षेत्र (थाना कोेतवाली, जालुपुरा, संजय सर्किल एवं नाहरगढ़ रोड़़) में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं।

इन आदेशों के तहत ऐसे व्यक्ति व संस्थायें जो घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि रखते हैं, उन्हें पुलिस सत्यापन करवाये बिना व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखने के निर्देश दिये गये हैं।

आदेश के अनुसार मकान मालिक, संस्थाओं, दुकानदारों को घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि रखे जाने पर उनका फोटो सहित पूर्ण विवरण- नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह (हुलिया), पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर/सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचान कर्ता व मूल निवास का पहचान कर्ता का टेलिफोन/मोबाईल न0 सहित नाम व पता का विवरण अपने पास रखना होगा। इसके साथ ही नौकर, चौकीदार सेल्समेन के स्थानीय जमानती/रिश्तेदार/जानकार का टेलिफोन/मोबाईल न0 सहित नाम व पता का विवरण, पिछले पाँच सालों में जहाँ निवास व नौकरी की गई वहाँ के मालिक का नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियाँ इत्यादि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखनी होगी तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करना होगा। आदेश में इन सूचनाओं के साथ ही इनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी तत्काल संबंधित पुलिस थानें में देनी होगी।

इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 22 फरवरी प्रातः 6 बजे से 21 अप्रैल 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।


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Web Title-Do not keep domestic servants, janitors, drivers without police verification
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