जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ महाजन ने
एक आदेश जारी कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट
पिटीशन संख्या 9458/2018 में गत 3 मई को पारित निर्णय की पालना के लिए जिला
स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय तथा जयपुर शहर के लिए विशेष जांच दलों (स्पेशन
इन्वेस्टीगेशन टीम) का गठन किया है। उन्होेंने बताया कि इस संबंध में मुख्य
सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इन टीमों का गठन किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आदेश के अनुसार जिला स्तरीय टीम में अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ),
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर ग्रामीण, खनिज अभियन्ता, खान एवं
भू विज्ञान विभाग, जयपुर व जिला परिवहन अधिकारी को शामिल किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर शहर को इस टीम का संयोजक बनाया
गया है। यह टीम पूरे जिले में कार्यवाही के लिए जिम्मेदार एवं अधिकृत होगी।
जयपुर शहर के लिए गठित टीम ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , शहर
(पूर्व/उत्तर/दक्षिण) संयोजक होंगे तथा शहर में संबंधित क्षेत्र के पुलिस
वृत्ताधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी सदस्य बनाये गये है। इसके अलावा
उपखण्ड स्तरीय टीमों में संंबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट संयोजक तथा संबंधित
पुलिस वृत्ताधिकारी सहसंयोजक बनाये गये है। संबंधित तहसीलदार, संबंधित
पुलिस थानाधिकारी, सहायक खनिज अभियन्ता/खनिज कार्यदेशक, कोटपूतली, परिवहन
निरीक्षक (आरटीओ, जयपुर उपखण्डवार अधिकृत करेंगे) तथा फोरमैन, माईनिंग
(खनिज अभियन्ता जयपुर एवं सहायक खनिज अभियन्ता कोटपूतली अधिकृत करेंगे) को
भी टीमों में शामिल किया गया है।
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्टे्रट ने गठित टीमों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित
निर्णय की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार
को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये है।
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