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आपसी समझौेते से बकाया 13 मामलों का निस्तारण, एक रिजेक्ट

Disposal of outstanding 13 cases with mutual agreement, a Reject - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद ने मंगलवार को उद्योग भवन में आयोजित 43 वीं बैठक में राज्य की एमएसएमई इकाईयों के बकाया भुगतान के प्रकरणों को आपसी समझौते से निपटाते हुए 13 प्रकरणों को समाप्त किया गया है। बैंठक में एक प्रकरण को रिजेक्ट किया गया हैं। उद्योग आयुक्त डॉ. समित शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार के एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से सामान प्राप्त करने वाले उद्योगों या संस्था को राषि का भुगतान 45 दिन में नहीं होने की स्थिति में संबंधित पक्ष उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद में वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार 45 दिन में भुगतान नहीं करने वाले पक्ष को मूलधन एवं विलंबित अवधि की बैंक ब्याज दर की 3 गुणा दर से ब्याज का भुगतान करना होता है। उद्योग आयुक्त डॉ. शर्मा की अध्यक्षता में गठित परिषद् के उद्योग आयुक्त डॉ. समित शर्मा के अलावा संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एन.सी. उप्रेती, उद्योग संघों के प्रतिनिधि ताराचंद गोयल, राजेन्द्र राठी व योगेश गौतम सदस्य है। शर्मा ने बताया कि सुविधा परिषद के प्रयासों से राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया भुगतान प्राप्त करने में सहयता मिल रही है। उन्होंने बताया कि अधिकांष प्रकरणों में दोनों पक्षों को समझाइष कर भुगतान संबंधी विवादों के निपटारे के प्रयास किए जा रहे हैं।

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Web Title-Disposal of outstanding 13 cases with mutual agreement, a Reject
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